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अखबार में लिखा भड़काऊ लेख पर स्वामी पर केस

Sat, 23 Jan 2016 01:22 PM IST
Updated Sat, 23 Jan 2016 01:22 PM IST
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case on Subramanian Swamy ,  wrote provocative articles in newspaper

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर भड़काऊ लेख लिखने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने दे दी है।

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स्वामी ने 2011 में मुंबई के एक दैनिक अखबार में मुस्लिम आतंकवाद को लेकर एक लेख लिखा था। जिस पर अल्पसंख्यक आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।

शिकायत में सांप्रदायिक शत्रुता बढ़ाने का उद्देश्य लेख को बताया गया था। अक्तूबर, 2011 में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने केस दाखिल किया था।

फाइल उपराज्यपाल नजीब जंग को भेज दी गई है

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दिल्ली सरकार के सूत्र बताते हैं कि गृह विभाग ने स्वीकृति देने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए फाइल उपराज्यपाल नजीब जंग को भेज दी है।


इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग से केस चलाने की स्वीकृति मांगी थी। जिसकी विभाग ने जांच की तो पाया कि लेख में भारतीय संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को तोड़ने की कोशिश की गई।

दिल्ली सरकार अधिकारी बताते हैं कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें सरकार से मुकदमा चलाने की स्वीकृति लिए बिना न्यायालय उस मामले का संज्ञान नहीं लेता।

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