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सिख विरोधी दंगा: विशेष अदालत में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने दी मंजूरी

Fri, 02 Jun 2023 07:14 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 02 Jun 2023 07:14 PM IST
सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है।

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Case against Jagdish Tytler will be run special court
जगदीश टाइटलर - फोटो : file photo

विस्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। अदालत ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र भी स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 8 जून को होगी। 

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अप्रैल में टाइटलर सीबीआई के सामने पेश हुए और जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) के मामले के संबंध में अपनी आवाज के नमूने दिए। टाइटलर पर 1984 के पुल बंगश मामले में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है जिसमें तीन सिख मारे गए थे। सीबीआई ने मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर, 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की। 

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