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फंड में घपला करके फंस गए कांग्रेस विधायक

Wed, 10 Sep 2014 01:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 10 Sep 2014 01:38 AM IST
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case against congress MLA asif mohammad khan.

दिल्ली के ओखला क्षेत्र के विधायक आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उन पर एमएलए फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले की एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की।

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मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता कामरान सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि आसिफ मोहम्मद खान ने बटला हाउस कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण पर 2.80 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, जबकि कब्रिस्तान की दीवारें काफी अच्छी हालत में थीं। उन्हें तोड़कर फिर से बनाया गया है।
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विधायक उसे नए सिरे से बनाया हुआ दिखा रहे हैं। क्षेत्र में सीवर लाइन व सड़कें टूटी पड़ी हैं। जलभराव हो रहा है। क्षेत्र में सरकारी डिस्पेंसरी का अभाव है और शौचालय तक नहीं है।
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प्राइमरी स्कूल खस्ताहाल है। आबादी के अनुसार मात्र एक ही कब्रिस्तान है, जबकि कम से कम दो और होने चाहिए। इन कामों को कराने के बजाय विधायक फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि विधायक ने डीडीए की जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है और मामला लोकायुक्त के पास विचाराधीन है।


ऐसे में केंद्र व दिल्ली सरकार को फंड के दुरुपयोग पर रोक लगाने व पूरे मामले की एसआईटी या सीबीआई से जांच का निर्देश दिया जाए। वर्तमान में दिल्ली में लोकायुक्त नहीं है, ऐसे में सेवानिवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्देश दिया जाए, ताकि विचाराधीन सुनवाई पूरी हो सके।

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