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एक सप्ताह में रजिस्ट्री नहीं तो बिल्डरों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, जिलाधिकारी ने दी चेतावनी
Sun, 20 Jan 2019 04:44 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Sun, 20 Jan 2019 04:44 AM IST
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जिलाधिकारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में बिना रजिस्ट्री के कब्जा देने वाले बिल्डरों के साथ बैठक की। डीएम ने बिल्डरों को चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्री या सबलीज अनुबंध नहीं किया, तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी होगी। बैठक में जिलाधिकारी ने बिल्डरों के प्रोजेक्ट की समीक्षा की।
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इनमें सेक्टर-143 नोएडा के विक्ट्री क्रॉस रोड, सेक्टर-119 के आम्रपाली प्लेटिनम, सेक्टर-44 के ऐसोटेक सेलस्टे टावर, सेक्टर-119 के आईवीआरसीएल इंफ्रा एंड प्राइवेट लि., सेक्टर-107 के सनवर्ल्ड वनलिका, सेक्टर-143 के लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर-120 के आम्रपाली जोडिएक, सेक्टर-45 के आम्रपाली सफायर, सेक्टर-75 के एम्स आरजी एंजेल्स व एम्स प्रमोर्ट्स, सेक्टर-78 के ऐसोटेक इंफ्रा, सेक्टर-75 के एपेक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-78 के जीएस प्रमोर्ट्स, सेक्टर-108 के डिवाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-46 के स्क्वायर गार्डेनिया ग्लोरी, सेक्टर-76 के आम्रपाली सिलीकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड व आम्रपाली प्रिंसले स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-70 के पेन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-121 के एजीसी अजनारा होम्स बिल्डर प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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डीएम बीएन सिंह ने बताया कि बिना रजिस्ट्री के खरीदारों को फ्लैट में रहने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। जिन बिल्डरों ने ऐसा किया है, उनको एक सप्ताह के अंदर सबलीज और सबलीज अनुबंध का कार्य पूरा करना होगा। अगर बिल्डर ने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही गैंगस्टर एक्ट और अन्य बड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
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