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Delhi: एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा बृजभूषण शरण सिंह केस, 27 जून को होगी अगली सुनवाई

Thu, 22 Jun 2023 02:47 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 22 Jun 2023 02:47 PM IST
सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने यौन उत्पीड़न का मामला एमपी एमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली एसीएमएम की अदालत को सौंपा।

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Brijbhushan Sharan Singh case will run in MP MLA court next hearing will be on June 27
बृजभूषण सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सांसदों और विधायकों के खिलाफ सुनवाई कर रही अदालत में होगी। बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीडन मामले में दायर आरोपपत्र पर सुनवाई अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत को सौंपा दी गई है। मामले में अब 27 जून को सुनवाई होगी।

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दायर आरोपपत्र पर अदालत ने आज विचार करना था। वहीं एसीएमएम ने मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले पहलवानों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अर्जी पर सुनवाई के लिए पहले से ही 27 जून की तारीख तय है।
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पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस ने कुछ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में भूषण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने कहा कि सिंह के खिलाफ पोक्सों की धारा के तहत अपराध का संकेत देने वाला कोई पुष्ट सबूत नहीं मिला। इसलिए उसने पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पोक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की है। दिल्ली पुलिस ने बृज भाषण के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपत्र दायर किया है। वहीं विनोद तोमर के ख़िलाफ़ भी आरोपपत्र दायर किया गया है।
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पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के जिरए राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354डी और 354ए के तहत चार्जशीट दायर की है। इसी मामले में विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 ए, 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है।वहीं उन्होंने पोक्सो मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष प्राथमिकी रद्द करने की रिपोर्ट दायर की गई है। अदालत ने मामले पर विचार करने के लिए सुनवाई 4 जुलाई तय की है।

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने आरोप पत्र के साथ गवाहों के बयानों व अन्य करीब एक हजार दस्तावेज भी अदालत के समक्ष पेश किए है।
भाजपा सांसद पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थी। एक प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज की गई थी जबकि दूसरी प्राथमिकी पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी।


आरोप है कि यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच डब्ल्यूएफआई कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुई हैं। पोक्सों मामले में नाबालिग ने कथित तौर पर सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए है।

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