सम-विषम वाहन फॉर्मूले के उल्लंघन पर लगेगा मोटा जुर्माना
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दिल्ली सरकार सम-विषम वाहन नंबर फॉर्मूले का उल्लंघन करने वालों पर मोटा जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। अधिकारी फिलहाल सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988, मैकेनिकली व्हीकल प्रोपेल्ड एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट और एयर एक्ट के प्रावधानों पर अध्ययन कर रहे हैं।
सरकार को जिन कानून में आसानी से जुर्माना लगाने की शक्ति है, उसमें सबसे ऊपर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 है। जिसमें प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दिल्ली में किसी भी सड़क पर वाहन प्रतिबंध लगाने में परिवहन विभाग या ट्रैफिक पुलिस सीएमवी एक्ट की धारा 115 का ही इस्तेमाल करती है। इस धारा में एक महीने से कम के लिए किसी भी वाहन पर रोक लगाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती है।
उल्लंघन पर लग सकता है दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खिलाड़ियों और कमॉनवेल्थ गेम्स से जुड़े वाहनों के लिए आरक्षित लेन में दूसरे वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए धारा-115 का ही इस्तेमाल किया गया था।
साथ ही बीआरटी कॉरिडोर पर बस लेन में निजी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए भी सीएमवी एक्ट की धारा-115 का ही इस्तेमाल हुआ था। इस धारा में लगाई गई रोक का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जुर्माना वसूली की शक्ति ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को देने की तैयारी है। दिल्ली सरकार चाहती है कि मौके पर जुर्माना वसूला जाए लेकिन सीएमवी एक्ट की धारा-115 में कोर्ट का चालान किए जाने का प्रावधान है। यही वजह है कि अन्य अधिनियमों की स्टडी की जा रही है।