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Delhi NCR News: बेंटले डीलर को 50 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jul 2025 07:46 PM IST
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डीलर को सीबीआई ने दिया था निर्देश
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- समृद्ध जीवन फूड्स नामक कंपनी ने भारत में बेंटले मोटर्स के अधिकृत डीलर, एक्सक्लूसिव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से एक बेंटले मल्सैन कार मंगवाई थी।

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें देश में एक बेंटले डीलर को 50 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया था। समृद्ध जीवन फूड्स नामक कंपनी ने भारत में बेंटले मोटर्स के अधिकृत डीलर, एक्सक्लूसिव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से एक बेंटले मल्सैन कार मंगवाई थी। अग्रिम भुगतान के रूप में 50 लाख रुपये जमा किए थे। जब समृद्ध ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया तो बेंटले ने 50 लाख रुपये जब्त कर लिए।


कार निर्माता या डीलर से असंबंधित एक मामले में समृद्ध के मामलों की जांच करते हुए, सीबीआई को लेन-देन का पता चला। उसने एक्सक्लूसिव मोटर्स को 50 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस बात पर विचार किया कि क्या डिमांड ड्राफ्ट धारा 91 सीआरपीसी के अंतर्गत दस्तावेज की परिभाषा में आएगा। न्यायालय ने कहा कि संदिग्ध अपराध आय को सुरक्षित करने या कुर्क करने के लिए स्थापित साधन और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश न तो दस्तावेज या अन्य वस्तु की परिभाषा में आएगा, जिसे प्रस्तुत करने की मांग की जा सकती है।
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