फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Banquet halls and restaurants in Delhi will have to take license for entertainment activities

Delhi: बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां में खानपान के साथ नृत्य, गीत-संगीत का भी मिलेगा आनंद; एमसीडी देगा लाइसेंस

Sat, 15 Jun 2024 08:05 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 15 Jun 2024 08:05 AM IST
सार

इन हाउस रेस्तरां, ओपन स्पेस रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल के अलावा लॉजिंग, बोर्डिंग स्थान, अस्थाई जगह जैसे टेंट, कैनोपी में मनोरंजक गतिविधियां आयोजित करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।

विज्ञापन
Banquet halls and restaurants in Delhi will have to take license for entertainment activities
अब निगम होटल, रेस्तरां जैसी जगहों पर मनोरंजक गतिविधियां के लिए देगा लाइसेंस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल के अलावा आदर-सत्कार की दूसरी जगहों पर लोग खाने-पीने के साथ नृत्य, गीत-संगीत, लेजर शो इत्यादि का आनंद अब ले पाएंगे। एमसीडी ने दिल्ली में मनोरंजन गतिविधियों के लिए अलग से लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। मनोरंजक गतिविधियों के संचालन के इच्छुक प्रतिष्ठान अपनी साइट का प्लान निगम के पास जमा करा सकते हैं। लाइसेंस लेने के इच्छुक प्रतिष्ठान दिल्ली नगर निगम को एक शपथ पत्र देंगे कि निगम की ओर से तय की गई क्षमता से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं करेंगे। निगम आवेदन के आधार पर तीन साल या इससे कम 

विज्ञापन

की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करेगा। 

इन हाउस रेस्तरां, ओपन स्पेस रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल के अलावा लॉजिंग, बोर्डिंग स्थान, अस्थाई जगह जैसे टेंट, कैनोपी में मनोरंजक गतिविधियां आयोजित करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इसमें गीत-संगीत, गायन, नृत्य, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल लेजर शो, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और वर्चुअल प्रदर्शन के आयोजन किए जाने की छूट मिलेगी। 
विज्ञापन


ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पहल
ईज ऑफ डूइंग के तहत एमसीडी ने यह कदम उठाया है। निगम का मानना है कि प्रतिष्ठानों को मनोरंजक गतिविधियों के लिए लाइसेंस देने से इनके पास ज्यादा ग्राहक आएंगे, इनकी आय और व्यापार में वृद्धि होगी। निगम को भी अपने लाइसेंस फीस से राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली वासियों को मनोरंजन के नए विकल्प मिलेंगे। निगम का मानना है कि यह पहल सभी हितधारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


15 हजार रुपये पंजीकरण और 10 हजार वार्षिक शुल्क देना होगा
मनोरंजक गतिविधियों के लिए लाइसेंस लेने के लिए पंजीकरण शुल्क 15,000 रुपये और वार्षिक शुल्क 10,000 रुपये देना होगा। अस्थाई जगहों के लाइसेंस लेने के इच्छुक प्रतिष्ठानों को अस्थाई या खुली जगह का साइट प्लान, जिसमें मनोरंजक गतिविधियों के लिए जगह चिन्हित हो जमा कराना होगा। इसके अलावा प्रतिष्ठान को लोगों की संख्या के अनुपात में पीने के पानी, शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी।


आयोजन वाली जगह के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसी से कीटनाशक रोकथाम उपाय के संदर्भ में प्रमाणपत्र लेकर जमा कराना होगा। प्रतिष्ठानों को ठोस एवं गीले कचरे के उचित निष्पादन के लिए कूड़ेदान व अन्य उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। अस्थाई प्रतिष्ठान केवल एक साल या इससे भी कम अवधि के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 422 के अंतर्गत हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed