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हाईकोर्ट का फरमान, फार्म हाउस में नहीं चला सकते बैंक्वेट हॉल

Wed, 24 Jul 2019 05:42 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 24 Jul 2019 05:42 AM IST
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Banquet Hall can not run in Farm House rules high court 
DELHI HIGH COURT

दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 फार्म हाउस में बैंक्वेट हॉल चलाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए वहां बैंक्वेट हॉल नहीं चलाया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक फार्म हाउस मालिक की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है। 

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न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने अपने फैसले में कहा कि बैंक्वेट हॉल चलाने की अनुमति औद्योगिक तथा कामर्शियल क्षेत्रों में ही दी जा सकती है। मानकताला फार्म हाउस के मालिक ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। डीपीसीसी ने एक जुलाई को फार्म हाउस बंद करने का आदेश दिया था। 
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फार्म हाउस मालिक ने याचिका दायर कर कहा था कि वहां पर बैंक्वेट हॉल चलाना गलत नहीं है क्योंकि इसके लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम से अनुमति ली गई है।

इस तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याची ने मास्टर प्लान 2021 का ऐसा कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जो फार्म हाउस में बैंक्वेट हॉल चलाने की अनुमति प्रदान करता है। 
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याची के वकील गगन गांधी व हीना मोंगिया ने अपनी जिरह में कहा कि फार्म हाउस के पास बैक्वेट हॉल बनाने की अनुमति है और इसके लिए दो जुलाई 2018 को आवेदन किया गया था। इस आवेदन पर डीपीसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए यह माना जाए कि डीपीसीसी ने अनुमति प्रदान कर दी थी। 

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