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लोन देने के लिए घूस मांग रहे बैंक मैनेजर को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 21 Jun 2014 12:30 AM IST
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दिल्ली में बैंक लोन की राशि जारी करने के बदले घूस लेने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व बैंक मैनेजर राजेंद्र कुमार गुप्ता (55) को तीन साल की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से संबंधित है।
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पंजाबी बाग निवासी राजेंद्र ने बैंक लोन की राशि जारी करने के लिए डेढ़ लाख रुपये की घूस ली थी। अपराध किए जाने के समय गुप्ता शाखा प्रबंधक था। साकेत जिला अदालत के विशेष सीबीआई जज दिनेश कुमार शर्मा ने चार जून को राजेंद्र को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराया।
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अदालत ने कहा कि राजेंद्र की सेहत के मद्देनजर उसे केवल तीन साल साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है। अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए गुप्ता को बीस हजार के निजी मुचलके और जमानती की शर्त पर जमानत दी है।
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सीबीआई ने स्टारटेक एंगकॉन के प्रबंध निदेशक योगेश तालान की शिकायत पर 1 जनवरी 2009 को गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया था। पेश चार्जशीट में सीबीआई ने कहा कि बैंक ने कंपनी को 2.27 करोड़ का लोन स्वीकृत किया था। इसे जारी करने केे लिए गुप्ता ने तालान से डेढ़ लाख की घूस ली थी।