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Delhi: जम्मू-कश्मीर में सैन्य अफसर को एसएसपी नियुक्त करने पर रोक, चुनाव आयोग ने आचार संहिता का दिया हवाला
Mon, 30 Sep 2024 10:11 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 30 Sep 2024 10:11 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को भेजे अपने आदेश में आयोग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने की वजह से चुनाव से संबंधित अधिकारियों के तबादले पर रोक है।
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चुनाव आयोग (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने सेना के कर्नल विक्रांत प्रशर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण और विशेष संचालन) के रूप में नियुक्त करने के जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। कर्नल प्रशर सेना के पैरा, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, गुलमर्ग से संबंधित हैं।
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जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को भेजे अपने आदेश में आयोग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने की वजह से चुनाव से संबंधित अधिकारियों के तबादले पर रोक है। कर्नल की नियुक्ति के कारणों जाए बिना आयोग निर्देश देता है कि नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाए। अगर आदेश पहले ही लागू किया जा चुका है तो उसके जारी होने से पहले की यथास्थिति तुरंत बहाल की जाए। आयोग ने अपने आदेश के अनुपालन पर मुख्य सचिव से 1 अक्तूबर को सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट भी मांगी है।
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