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गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए आज से हवा में उड़ने वाली चीजों पर प्रतिबंध
Sun, 20 Jan 2019 02:27 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Sun, 20 Jan 2019 02:27 AM IST
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अमूल्य पटनायक
- फोटो : अमर उजाला
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गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें पैरा ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, मानव रहित विमान (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और छोटे आकार के बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा किसी एयरक्राफ्ट से छलांग लगाकर की जाने वाली पैराजंपिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने एक आदेश जारी कर यह प्रतिबंध 20 जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए लगाया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। आशंका जताई गई है कि राष्ट्रीय समारोह के दौरान असामाजिक तत्व व आतंकी ऐसे चीजों का इस्तेमाल कर आम, विशिष्ट लोगों व महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं।
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