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ई-रिक्शा पर बैन जारी, फिर मिली नई तारीख

Tue, 12 Aug 2014 12:37 AM IST
Updated Tue, 12 Aug 2014 12:37 AM IST
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ban continues on e rickshaw, next hearing on 14 august

दिल्ली में ई-रिक्शा के परिचालन पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने इस पर बैन जारी रखा है।

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हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक कोई ठोस कानून नहीं बन जाता, जब तक ई-रिक्शा को चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 अगस्त तय की है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन ई-रिक्शा पर फैसला हो सकता है।

केंद्र सरकार ने दिया था हलफनामा

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इसके पूर्व 8 अगस्त को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया था। सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में 650 से 1000 वाट के ई-रिक्‍शा को चलाने की इजाजत मांगी गई थी।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ई-रिक्‍शा को मोटर एक्‍ट में रखा जाएगा और उन्हें सिर्फ चार सवारियां बैठाने की ही इजाजत होगी।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बैटरी रिक्शा कल्याण संघ की ओर से दायर साचिका पर सुनवाई करते हुए ई-रिक्‍शा के परिचालन पर 8 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी। 31 जुलाई को दिल्ली में एक ई-रिक्‍शा की टक्कर लगने से खौलती कड़ाही में मासूम बच्चे की मौत होने के बाद हाईकोर्ट ने राजधानी में ई-रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

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