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अदालत ने बकरीद पर जानवरों को मारे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Wed, 29 Jul 2020 02:33 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 29 Jul 2020 02:33 PM IST
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Bakrid 2020 Delhi court denies to hear plea file against killing of animals on bakrid
bakrid - फोटो : amar ujala

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बकरीद पर जानवरों का कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से वध करने के सिलसिले में ‘कुछ खास लोगों’ के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

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याचिका में कहा गया था कि जानवरों के वध के बाद उसका अपशिष्ट यमुना नदी में फेंका जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की एक पीठ ने कहा कि यमुना नदी के प्रदूषण के मामले की जांच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कर रहा है।
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पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस ओदश को जारी करने की मांग की है, उसे जारी नहीं किया जा सकता। यह याचिका विधि के एक छात्र ने दायर की थी।

पीठ ने कहा कि उसे कानून का उल्लंघन करने वाले 'कुछ व्यक्तियों' को इंगित करना चाहिए। पीठ ने उसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामल उठाने की मंजूरी भी दे दी।

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