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'तिहाड़ जेल अधीक्षक पेश हों': कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में मांगा जवाब, क्रिश्चियन मिशेल ने लगाए थे आरोप

Fri, 23 May 2025 06:40 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 23 May 2025 06:40 PM IST
सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका से मामला जुड़ा है।

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Bailable warrant issued against Tihar Jail Superintendent in AgustaWestland case
Court Room (File Story) - फोटो : ANI

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर जवाब नहीं देने को लेकर तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत ने 29 मई को अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। साथ ही यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल क्यों नहीं किया।

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यह आदेश मिशेल की तरफ से 30 अप्रैल को दाखिल एक याचिका पर आया है। जिसमें उन्होंने 29 अगस्त 2019 की एक जांच रिपोर्ट पर पुनर्विचार की मांग की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मिशेल को तिहाड़ जेल नंबर-एक में किसी भी कैदी से कोई जान का खतरा नहीं है और उन्होंने कभी ऐसा कोई खतरा महसूस भी नहीं किया। हालांकि, मिशेल ने आरोप लगाया था कि उन्हें एक ऐसे खतरनाक आरोपी के साथ रखा गया है, जिसके खिलाफ जेल में अनुशासनहीनता के 41 मामले दर्ज हैं। जेल प्रशासन ने इन आरोपों को नकार दिया था।
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अदालत ने पाया कि जेल महानिदेशक के माध्यम से जेल अधीक्षक को नोटिस भेजा गया था। लेकिन सुबह सवा 11 बजे तक भी जेल प्रशासन की ओर से कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। इसी आधार पर अदालत ने वारंट जारी किए और आदेश दिया कि अधीक्षक अगली सुनवाई को दोपहर दो बजे कोर्ट में उपस्थित होकर रिपोर्ट दाखिल करें और जवाब दें।

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