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Delhi NCR News: गोल्ड तस्करी मामले में आठ आरोपियों को जमानत
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कोर्ट ने कहा- हिरासत जारी रखने का कोई ठोस कारण नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने करीब 6.5 किलोग्राम सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आठ लोगों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली कस्टम्स विभाग ने उनकी निरंतर हिरासत जारी रखने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है।
ये आरोपी 22 सितंबर को कस्टम विभाग द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इससे एक रात पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से लौटने के बाद उन्हें सोना तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया गया था। सोमवार को पारित आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। इसमें 6,495 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 9.90 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोप है कि एक आरोपी ने सुरक्षा क्षेत्र से पहले अन्य आरोपियों में सोना बांटा, सुरक्षा और इमिग्रेशन क्षेत्र के बाद उसे वापस एकत्र किया और फिर उनके साथ भारत आया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने करीब 6.5 किलोग्राम सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आठ लोगों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली कस्टम्स विभाग ने उनकी निरंतर हिरासत जारी रखने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है।
ये आरोपी 22 सितंबर को कस्टम विभाग द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इससे एक रात पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से लौटने के बाद उन्हें सोना तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया गया था। सोमवार को पारित आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। इसमें 6,495 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 9.90 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोप है कि एक आरोपी ने सुरक्षा क्षेत्र से पहले अन्य आरोपियों में सोना बांटा, सुरक्षा और इमिग्रेशन क्षेत्र के बाद उसे वापस एकत्र किया और फिर उनके साथ भारत आया।
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