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Arvind Kejriwal Remand: तीन दिन CBI करेगी सवाल, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर हुई बहस; रखी ये दलीलें

Wed, 26 Jun 2024 09:53 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 26 Jun 2024 09:53 PM IST
सार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष तिहाड़ जेल से केजरीवाल को प्रोडक्शन वारंट के आधार पर पेश किया गया।

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Arvind Kejriwal sent on three-day CBI remand and both lawyers present their arguments
अरविंद केजरीवाल - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने आबकारी मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इससे पूर्व सीबीआई ने केजरीवाल से अदालत में पूछताछ के गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने कहा आरोपी से मामले में पूछताछ करने के लिए रिमांड जरूरी है।

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सीबीआई ने कोर्ट में दिया तर्क
अदालत ने सीबीआई के उस तर्क को भी स्वीकार कर लिया कि मामले में अंतिम निष्कर्ष के लिए केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। अदालत ने सीबीआई को रिमांड के दौरान केजरीवाल की चिकित्सा जांच करवाने व उनके वकील को मिलने की मंजूरी भी प्रदान की है।

विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष तिहाड़ जेल से केजरीवाल को प्रोडक्शन वारंट के आधार पर पेश किया गया। सीबीआई ने अदालत से केजरीवाल से आबकारी नीति के संबंध में पूछताछ की इजाजत मांगी। वहीं केजरीवाल की और से पेश वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल के अदालत में पेश करने की जानकारी नहीं दी गई और सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के मद्दे नजर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की जाए।

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पांच नहीं सिर्फ तीन दिन की दी रिमांड
अदालत ने उनके आग्रह को नामंजूर करते हुए सीबीआई को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ करने की मंजूरी प्रदान कर दी। कोर्ट की अनुमति के बाद केजरीवाल से सीबीआई कोर्ट ने पूछताछ कर उन्हें सीबीआई मामले में गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल पहले ही ईडी मामले में हिरासत में हैं।

17 आरोपियों के खिलाफ चार आरोपपत्र दाखिल
सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अदालत से उनका पांच दिन का रिमांड देने का आग्रह करते हुए कहा कि वे उनसे शराब नीति को लेकर पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि 17 आरोपियों के खिलाफ चार आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। वह जांच के लगभग निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं।

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केजरीवाल की ओर से वकील विवेक जैन ने रखी दलील
केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया की जमानत के दौरान भी यही दलीलें दी गई थीं। सिसोदिया के खिलाफ आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अगर आप उन्हीं सबूतों पर भरोसा कर रहे हैं तो अब मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जहां तक राय गढ़ने की बात है, नीति कैसे बनाई जाती है। समिति की रिपोर्ट को टिप्पणियों के लिए जनता के सामने रखा गया था। क्या गढ़ा गया था? 14,000 टिप्पणियों में से आरोप है कि सात ईमेल गढ़े गए थे। मनीष सिसोदिया की जमानत में भी उन्होंने यही तर्क दिया है।

सीबीआई वकील ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
सीबीआई वकील ने कहा कि अगर कोर्ट पूछेगा तो पॉलिसी फॉर्म हुआ है, तो वही तर्क होगा। यह नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि जमानत आदेश से पहले उसकी जमानत पर रोक लगाई जाती है और बाद में इसकी पुष्टि की जाती है। फिर मैंने गिरफ्तार किया। तो सवाल ही कहां उठता है कि मैंने उद्देश्य को विफल कर दिया? उसकी जमानत पर रोक लगने के बाद मैंने उसे गिरफ्तार किया। हमने पहले ही पहल कर दी थी। हम अपना अभ्यास कर रहे थे। सबूत भागों में आए हैं। हर दिन मेरे आईओ कोर्ट में होते हैं। उन्होंने कहा कि वह तब आएंगे जब चार्जशीट दाखिल करने के लिए तैयार हो जायेंगे।

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