केजरीवाल को मिलेगी जमानत या रहेंगे जेल में: ED की याचिका पर कल आ आएगा फैसला, दोपहर ढ़ाई बजे HC सुनाएगा निर्णय
ईडी ने जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ 21 जून को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लग गया था।
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बता दें कि ईडी ने जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ 21 जून को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लग गया था। दूसरी तरफ केजरीवाल ने इस स्टे पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई भी हुई।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।
क्या दी गईं दलीलें?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। जिस पर दोनों ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए।