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21 पिस्तौलों के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार, कोविड के कारण मिली थी जमानत

Thu, 22 Oct 2020 06:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 22 Oct 2020 06:31 AM IST
सार

  • मध्य प्रदेश के धार से लाता था अवैध हथियार, 40 कारतूस भी बरामद 
  • कोविड की वजह से मिली जमानत, फिर से करने लगा तस्करी 

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Arms smuggler arrested with 21 pistols
आरोपी गिरफ्तार... - फोटो : amar ujala

विस्तार

मध्य प्रदेश के धार में ढाबा चलाने वाला एक शख्स हथियार तस्कर बन गया। स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार  कर लिया। कोविड की वजह से जमानत पर रिहा होकर वह दोबारा तस्करी करने लगा। अब स्पेशल सेल ने दोबारा आरोपी को गिरफ्तार किया है। .32 बोर की 21 पिस्टल व 40 कारतूस के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान भरतपुर, राजस्थान निवासी साजिद के रूप में हुई है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। 

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स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी टीम जेल से रिहा हुए बदमाशों पर नजर रख रही थी। सोमवार को उनको खबर मिली की हथियार तस्कर साजिद भारी मात्रा में पिस्टल व कारतूस लेकर शास्त्री पार्क, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आने वाला है।
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सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को 21 पिस्टल व 40 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि पहले स्पेशल सेल ही अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोरोना की वजह से उसे जमानत मिली तो वह दोबारा तस्करी करने लगा। वह मध्य प्रदेश के धार से हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी के बदमाशों को सप्लाई करता है।
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ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बंद कर दिया था ढाबा 
साजिद पहले ट्रक चलाता था। बाद में उसने मध्य प्रदेश के धार में अपना ढाबा खोल लिया। यहां उसकी मुलाकात अवैध हथियारों के तस्करों से हुई। मेवात, मध्य प्रदेश और दिल्ली के ज्यादातर हथियार तस्करों से उसका संपर्क हो गया। पैसे कमाने के लालच में उसने ढाबा बंद कर दिया हथियारों की तस्करी में शुरू कर दी। पिछले करीब चार वर्षों से तस्करी कर रहा था। वह 7 से 8 हजार रुपये की पिस्टल खरीदकर 20 से 25 हजार रुपये में बेचता था। 


आर्म्स एक्ट के संशोधित नियम के तहत की कार्रवाई 
स्पेशल सेल ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के संशोधित नियम के तहत कार्रवाई की है। पहले के मुकाबले यह नियम ज्यादा सख्त है और इसमें कम से कम दस साल की सजा का प्रावधान है। 

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