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सिख दंगा पीड़ितों को 15 दिन में मिलेगा मुआवजा

Tue, 02 Aug 2016 11:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Tue, 02 Aug 2016 11:28 AM IST
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anti sikh riot victims will get compensation amount within 15 days
स‌िख व‌िरोधी दंगों की त्रासदी

हरियाणा सरकार ने गुड़गांव और पटौदी क्षेत्र में वर्ष 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का एलान किया है। उन्हें यह मुआवजा 15 दिनों में दे दिया जाएगा। पीड़ितों का एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुड़गांव के हुडा जिमखाना क्लब सेक्टर-29 में मुलाकात की।इसी दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की।

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दंगे के दौरान घायलों और संपत्ति के नुकसान से संबधित दावेदारों को 12.7 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सहायता राशि दी जाएगी। यह बढ़ी हुई राशि न्यायामूर्ति टीपी गर्ग जांच आयोग द्वारा 30 अप्रैल 2016 को सौंपी गई रिपोर्ट की सिफारिशों की अनुपालना के तहत स्वीकृत की गई है।
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यह राशि गुड़गांव के उपायुक्त के माध्यम से वितरित की जाएगी। पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल जिन लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसमें जेपी सिंह साहनी और संतोख सिंह साहनी ने मुआवजा देने की घोषणा पर सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया।
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इससे पहले बांटी गई राशि में गुड़गांव में 20 व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में उनके प्रत्येक आश्रित को 15-15 लाख रुपये दिए गए हैं। मृत्यु के अन्य चार मामलों में एक व्यक्ति के आश्रित को 20 लाख रुपये व तीन अन्य व्यक्तियों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपये की राशि दी गई है।

उधर पटौदी में मृत्यु के 12 मामलों में 15-15 लाख रुपये उनके आश्रितों को दिए जाएंगे। जबकि पहले गुड़गांव में घायलों के दो मामलों में से एक मामले में एक लाख रुपये की राशि व दूसरे मामले में 25 लाख रुपये की राशि दी गई है।

गुड़गांव में आवासीय संपत्ति के 81 मामलों में पांच-पांच लाख रुपये की राशि का मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार पटौदी में आवासीय संपत्ति के नुकसान के 15 मामलों में भी पांच-पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

गुड़गांव में पोल्ट्री फार्म के पांच मामलों में से दो मामलों में एक-एक लाख रुपये व तीन मामलों में 50-50 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। गुड़गांव में उद्योग, कार्यशाला और फैक्ट्री के आठ मामलों में पांच-पांच लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।


पटौदी में उद्योग, कार्यशाला और फैक्ट्री के दो मामलों में भी पांच-पांच लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यहां शराब एजेंसियों के चार मामलों में एक-एक लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट व फाइनेंस कंपनी के दो मामलों में से एक मामले में 10 लाख रुपये और दूसरे मामले दो लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

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