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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   An affidavit of compensation of Rs 1 lakh will have to be given before nomination.

Delhi NCR News: नामांकन से पहले देना होगा एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का शपथपत्र

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:03 PM IST
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उम्मीदवार के अभिभावक होंगे जमानतदार, जारी दिशा-निर्देशों को भी करना होगा स्वीकार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2026-27 में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से पहले नियमों के पालन का शपथपत्र देना होगा। 100 रुपये के स्टांप पेपर पर विधिवत इस शपथपत्र में उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति देने का लिखित आश्वासन देना होगा।
खास बात यह है कि इस राशि के लिए उम्मीदवार के माता-पिता या अभिभावक को भी जमानतदार बनना होगा। शपथपत्र के अनुसार उम्मीदवार को यह घोषित करना होगा कि वह डीयू के संबंधित कॉलेज या विभाग में अध्ययनरत है और डूसू चुनाव में संबंधित पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहा है। उम्मीदवार को लिंगदोह समिति की सिफारिशों, डीयू की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की बात भी स्वीकार करनी होगी। उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से वचन देना होगा कि वे इन सभी नियमों और न्यायिक आदेशों का पालन करेंगे।
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शपथपत्र में कहा गया है कि उम्मीदवार या उसके समर्थकों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान अथवा उसके बाद नियमों का उल्लंघन होने पर उम्मीदवार विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक लाख रुपये की राशि तत्काल देने के लिए उत्तरदायी होगा। परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी जिम्मेदारी शपथपत्र में विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर, कैंपस अथवा किसी अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उसे गंदा करने जैसी गतिविधियों को भी क्षतिपूर्ति की शर्त से जोड़ा गया है। यानी उम्मीदवार के साथ उसके समर्थकों की गतिविधियां भी चुनावी नियमों के दायरे में रहेंगी और उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक जिम्मेदारी तय की जा सकती है। उम्मीदवार को यह स्वीकार करना होगा कि चुनाव अधिकारी या इस संबंध में विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज के अधिकारी का निर्णय उसके लिए अंतिम होगा।
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अभिभावक देंगे एक लाख रुपये की जमानत
शपथपत्र में उम्मीदवार की शिक्षा का खर्च वहन करने वाले माता-पिता या अभिभावक को एक लाख रुपये की राशि के लिए बिना शर्त जमानतदार बनने की सहमति देनी होगी। इसके लिए उम्मीदवार और अभिभावक के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने होंगे। उम्मीदवार को अपने अभिभावक की ओर से दिया गया जमानत बॉन्ड भी शपथपत्र के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही उसे यह प्रमाणित करना होगा कि उसने अपने माता-पिता या अभिभावक को डूसू चुनाव लड़ने, लागू दिशा-निर्देशों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और अभिभावक ने उसकी उम्मीदवारी के साथ एक लाख रुपये की राशि के लिए बिना शर्त जमानत देने पर सहमति जताई है।
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