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आम्रपाली समूह के फाइव स्टार होटल, मॉल समेत कई संपत्तियों की होगी बिक्री, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 05 Dec 2018 09:51 PM IST
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फाइल फोटो
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली समूह के एक फाइव स्टार होटल, मॉल, दफ्तर समेत कई संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया। साथ ही समूह व उसके निदेशकों की 86 कारों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। इनमें कई लग्जरी कारें भी हैं।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से जो भी संपत्ति बनाई या खरीदी गई है, उसे बेचा जाएगा। पीठ ने कहा कि समूह के निदेशकों ने जो हलफनामा दिया है, उसमें 2996 करोड़ रुपये दूसरी जगह डायवर्ट करने की बात सामने आई है। हलफनामे के मुताबिक, फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से राजगीर, बक्सर व ग्रेटर नोएडा में होटल, बरेली में मॉल और नोएडा में ऑफिस खरीदे गए हैं।
पीठ ने डीआरटी को ग्रेटर नोएडा के होटल, बरेली के मॉल, नोएडा के चार ऑफिस व राजगीर तथा बक्सर की बायोटेक संपत्तियों को जब्त कर उन्हें बेचने के लिए कहा है। इसके अलावा गया व मुजफ्फरपुर के मॉल, मेरठ के हाईटेक सिटी मूवी हॉल, पूर्णिया स्थित जमीन और भुवनेश्वर स्थित जमीन व इस्पात फैक्टरी को बेचने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
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जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से जो भी संपत्ति बनाई या खरीदी गई है, उसे बेचा जाएगा। पीठ ने कहा कि समूह के निदेशकों ने जो हलफनामा दिया है, उसमें 2996 करोड़ रुपये दूसरी जगह डायवर्ट करने की बात सामने आई है। हलफनामे के मुताबिक, फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से राजगीर, बक्सर व ग्रेटर नोएडा में होटल, बरेली में मॉल और नोएडा में ऑफिस खरीदे गए हैं।
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पीठ ने डीआरटी को ग्रेटर नोएडा के होटल, बरेली के मॉल, नोएडा के चार ऑफिस व राजगीर तथा बक्सर की बायोटेक संपत्तियों को जब्त कर उन्हें बेचने के लिए कहा है। इसके अलावा गया व मुजफ्फरपुर के मॉल, मेरठ के हाईटेक सिटी मूवी हॉल, पूर्णिया स्थित जमीन और भुवनेश्वर स्थित जमीन व इस्पात फैक्टरी को बेचने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
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क्यों न आपराधिक कार्रवाई की जाए
पीठ ने आम्रपाली समूह के निदेशकों से कहा कि आपने हलफनामे में 2996 करोड़ रुपये के फंड को डायवर्ट करने की बात कही है। ऐसे में आपके खिलाफ क्यों नहीं आपराधिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। पीठ ने निदेशकों को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
फोरेंसिक ऑडिटर्स करें फर्जी खरीदारों की पहचान
सुनवाई के दौरान फोरेंसिक ऑडिटर्स ने पीठ से कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लगता है कि फर्जी नाम से भी फ्लैट खरीदे गए हैं। इस पर पीठ ने फोरेंसिक ऑडिटर्स को असली और फर्जी खरीदार की पहचान करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि अगर खरीदार फर्जी पाए गए तो उनके फ्लैट को बेचा जाएगा।
फोरेंसिक ऑडिटर्स करें फर्जी खरीदारों की पहचान
सुनवाई के दौरान फोरेंसिक ऑडिटर्स ने पीठ से कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लगता है कि फर्जी नाम से भी फ्लैट खरीदे गए हैं। इस पर पीठ ने फोरेंसिक ऑडिटर्स को असली और फर्जी खरीदार की पहचान करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि अगर खरीदार फर्जी पाए गए तो उनके फ्लैट को बेचा जाएगा।