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इलाहाबाद हाइकोर्ट का बिल्डर्स को झटका, इमारतें गिराने का आदेश

Mon, 12 Oct 2015 03:10 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2015 03:10 PM IST
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allahabad high court gives order to demolish buildings in noida on crematorium land

इलाहबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा की कई बड़ी कम्पनियों की इमारतों को गिराने के आदेश जारी कर बिल्डर्स को तगड़ा झटका दिया है।

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पतवारी गाँव में शमशान की ज़मीन पर दो हजार स्क्वायर मीटर में बनी सुपरटेक की बिल्डिंग, इटहरा में छह हजार स्क्वायर मीटर में तालाब की ज़मीन पर बनी आम्रपाली ग्रुप की बिल्डिंग और तुगलपुर में पैंतीस हजार स्क्वायर मीटर में बने जगत तारन के प्रोजेक्ट को दो महीने में खाली कराकर गिराने के आदेश।।
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जन-कल्याण समिति संस्था की पीआईएल पर जस्टिस बीके बिड़ला की बेंच ने डीएम को दो महीने में बिल्डिंग्स गिराकर ज़मीन का कब्ज़ा हटाने का आदेश जारी किया है।

जन‌हित या‌चिका दायर कर की गई थी अपील

allahabad high court gives order to demolish buildings in noida on crematorium land

गौरतलब है कि नोएडा एक्सटेंशन के पतवाड़ी गांव में श्मशान की जमीन भवन निर्माण कंपनी सुपरटेक बिल्डर्स को आवंटित कर देने के मामले में हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। डीएम को एक टीम बनाकर भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा है।

नोएडा के टीकम सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर श्मशान की जमीन सुपरटेक बिल्डर्स को आवंटित करने का आरोप लगाया है।

इससे पूर्व भी इसी मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका में प्रदेश सरकार ने बताया था ग्राम सभा के प्रस्ताव पर श्मशान को स्थानांतरित किया गया और पुराने श्मशान को ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया गया है।

टीकम सिंह की याचिका में कहा गया है कि श्मशान की भूमि सुपरटेक बिल्डर्स को आवंटित की गई है जिस पर निर्माण भी कराया जा रहा है।

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