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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Air India fined 40,000 for flight cancellation and refund delay.

Delhi NCR News: उड़ान रद्द, रिफंड में देरी पर एयर इंडिया पर 40 हजार का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 05:20 PM IST
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दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश, टिकट राशि ब्याज सहित लौटाने और 45 दिन में मुआवजा देने के निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (दक्षिण-पश्चिम) ने उड़ान रद्द होने और समय पर टिकट राशि वापस नहीं करने के मामले में एयर इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाया है। आयोग ने एयर इंडिया और ट्रैवल एजेंसी बाल्मर लॉरी एंड कंपनी को टिकट का किराया छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने तथा एयर इंडिया को अलग से 40 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामला सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल नंद किशोर राणा से जुड़ा है। उन्होंने नवंबर 2024 में दिल्ली-कोच्चि आने-जाने का टिकट सरकारी अधिकृत ट्रैवल पोर्टल बाल्मर लॉरी एंड कंपनी के माध्यम से बुक कराया था। 10 नवंबर को उनकी उड़ान अचानक रद्द कर दी गई। इसकी सूचना उन्हें देर रात एसएमएस से मिली, जबकि उनका वेब चेक-इन हो चुका था और बोर्डिंग पास भी जारी किया जा चुका था।
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यात्रा जरूरी होने के कारण राणा को 20,632 रुपये खर्च कर दूसरी एयरलाइन का टिकट खरीदना पड़ा। टिकट राशि वापस मांगने पर एयर इंडिया और ट्रैवल एजेंसी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, जिससे रिफंड में देरी हुई। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि एयर इंडिया उड़ान रद्द करने का कोई ठोस कारण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना। आदेश में दोनों पक्षों को 17,403 रुपये का टिकट किराया छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और एयर इंडिया को40 हजार रुपये मुआवजा 45 दिनों के भीतर अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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