फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   after Supreme Court order illegal parking and encroachment on footpaths not be stopped in delhi

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ रही धज्जियां, न पार्किंग पर कसा शिकंजा, न रुका फुटपाथ पर अतिक्रमण

Tue, 24 Sep 2019 10:18 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 Sep 2019 10:18 PM IST
विज्ञापन
after Supreme Court order illegal parking and encroachment on footpaths not be stopped in delhi
अवैध पार्किंग - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वाहनों की बेतरतीबी से पार्किंग और फुटपाथ पर अतिक्रमण पर शिकंजा नहीं कसा। स्थानीय निकायों ने कार्रवाई के दावे तो किए लेकिन सड़कों पर हर तरफ वाहन और फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमण असलियत बयां कर रही हैं।  

विज्ञापन


भगत सिंह मार्केट में वाहनों की सड़कों पर पार्किंग की जा रही है। लेकिन कार्रवाई न होने की वजह से व्यवस्था और बिगड़ गई है।

शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल में भी कनॉट प्लेस सर्किल की तरफ वाहनों को पार्क किया जा रहा है। इस वजह से न केवल पैदल चलने वालों को मुश्किलें पेश आ रही हैं बल्कि दुर्घटना होने का भी खतरा बरकरार है।
विज्ञापन


करोल बाग स्थित अजमल खां रोड पर जिस क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया है, उसके बाहर मुख्य मार्ग पर फुटपाथ पर कपड़े और जरूरी सामान बेचने के लिए फडिय़ों का कब्जा है। इस मार्ग से पैदल चलने वालों को दुकानदार और ग्राहकों के बीच से गुजरना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


करोल बाग के गुरुद्वारा रोड पर दोनों तरफ भारी संख्या में सड़क पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के तहत इन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन, पार्क किए गए वाहनों की संख्या इतनी अधिक होती है कि हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे क्षेत्र में न तो जाम और ही प्रदूषण की समस्या कम हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed