फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   After 10 pm, the DJ will then perform actions

रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कार्रवाई

Sun, 05 Mar 2017 11:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Sun, 05 Mar 2017 11:18 PM IST
विज्ञापन
After 10 pm, the DJ will then perform actions
demo pic

शादी-बारात या किसी मांगलिक कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में डीजे बजाया तो आयोजक को जुर्माना भुगतना या हवालात जाना पड़ेगा। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने मातहतों को निर्देश जारी किए हैं। 

विज्ञापन


पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि लोग शादी-जन्मदिन पार्टी आदि समारोह में तेज आवाज में डीजे, ऑर्केस्ट्रा, बैंड पार्टी के अलावा ध्वनि और वायु प्रदूषण करने वाले पटाखे चलाते हैं। जिससे आस-पास रहने वाले व्यक्तियों या जीवों को परेशानी होती है।
विज्ञापन


उनका कहना है कि संविधान ने सभी को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन बिताने का अधिकार दिया है। ऐसे आयोजनों से आम आदमी के  इस अधिकार का हनन होता है। पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने निर्देश जारी किए हैं कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed