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रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Sun, 05 Mar 2017 11:18 PM IST
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शादी-बारात या किसी मांगलिक कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में डीजे बजाया तो आयोजक को जुर्माना भुगतना या हवालात जाना पड़ेगा। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने मातहतों को निर्देश जारी किए हैं।
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पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि लोग शादी-जन्मदिन पार्टी आदि समारोह में तेज आवाज में डीजे, ऑर्केस्ट्रा, बैंड पार्टी के अलावा ध्वनि और वायु प्रदूषण करने वाले पटाखे चलाते हैं। जिससे आस-पास रहने वाले व्यक्तियों या जीवों को परेशानी होती है।
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उनका कहना है कि संविधान ने सभी को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन बिताने का अधिकार दिया है। ऐसे आयोजनों से आम आदमी के इस अधिकार का हनन होता है। पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने निर्देश जारी किए हैं कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
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