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प्रदूषण फैलाने वाली 8 संस्थाओं पर 17 लाख का जुर्माना, भेजा गया नोटिस
ब्यूरो, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
Updated Thu, 23 Aug 2018 08:23 PM IST
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air pollution
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जिला प्रशासन ने एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करने वाली आठ संस्थाओं पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन आठ में तीन बिल्डर हैं। जिन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देना होगा। बृहस्पतिवार को डीएम के आदेश पर नगर मजिस्ट्रेट नोएडा ने यह कार्रवाई कर सभी को नोटिस भेजा है।
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जिलाधिकारी बीएन सिंह के अनुसार, क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर 16 के मैसर्स भविष्य इंडिया ग्रुप, सेक्टर एक मैसर्स डायनेस्टी प्रमोटर्स प्रा. लि. (पूर्व नाम मैसर्स जय दुर्गे कंस्ट्रक्शन), सेक्टर-16 के वैभव हैरिटेज हाइट प्रोमोटर्स बीएस बिल्डटेक बिल्डर के यहां एनजीटी के नियमों का पालन नहीं होता पाया गया है।
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इन पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा औद्योगिक सेक्टर साइट-4 के प्लांट नंबर डी-45 व साइट सी के प्लांट नंबर आई-138 के मालिक और सेक्टर चार के मैसर्स गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा (प्रमोटर जीएलडी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.) पर 50-50 हजार रुपये के जुर्माने का नोटिस भेजा गया है।
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इनके अलावा सूरजपुर औद्योगिक सेक्टर साइट-बी के मैसर्स डेस इंटरनेशनल और मैसर्स गैल्बनो इंडिया प्रा. लि. पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी को एक सप्ताह के अंदर जवाब देना होगा।