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किसी भी अदालत में विरोध-प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई : हाईकोर्ट
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केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी की किसी भी अदालत में कोई भी विरोध प्रदर्शन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आप के कानूनी प्रकोष्ठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है।
एक वकील ने आप लीगल सेल द्वारा की गई कॉल के खिलाफ अपनी शिकायत का उल्लेख करने के बाद न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, अदालत में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी की किसी भी अदालत में कोई भी विरोध प्रदर्शन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आप के कानूनी प्रकोष्ठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है।
एक वकील ने आप लीगल सेल द्वारा की गई कॉल के खिलाफ अपनी शिकायत का उल्लेख करने के बाद न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, अदालत में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं।
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