फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   accused who misdeed minor girl in Bulandshahr was sentenced to 20 years imprisonment

UP: घर में घुसकर मूकबधिर नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा; जुर्माना भी लगाया

Mon, 20 Jan 2025 05:17 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: श्याम जी. Updated Mon, 20 Jan 2025 05:17 PM IST
सार

बुलंदशहर जिले में दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म के करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल कारावास के अलावा 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
accused who misdeed minor girl in Bulandshahr was sentenced to 20 years imprisonment
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

खुर्जा नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी परवेज को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल के कारावास के अलावा 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


दिसंबर 2023 को खुर्जा नगर कोतवाली में क्षेत्र के ही एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि दो दिसंबर 2023 को वह अपने पति, देवर के साथ एक गमी में गई हुई थी। घर पर उनकी 15 वर्षीय मूक-बधिर दिव्यांग पुत्री अकेली मौजूद थी। आरोप है कि दोपहर के वक्त के गांव के ही आरोपी परवेज उनके घर में घुस आया। 
विज्ञापन


साथ ही आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ डरा-धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसी दौरान अचानक पीड़िता के पति घर पहुंच गए तो उन्हें आरोपी की हरकत का पता चल गया। आरोपी वहां से उन्हें धक्का देते हुए फरार हो गया। पीड़ित ने मामले में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और 12 मार्च 2024 को जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए। 


मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरूण कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी परवेज को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त परवेज को 20 वर्ष का कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed