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Delhi : पीएमओ का जाली पत्र लिखने के आरोपी को जमानत, यह बना बेल का आधार
Fri, 11 Jul 2025 07:24 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 11 Jul 2025 07:24 AM IST
सार
यह पत्र प्रधानमंत्री के एक विशेष अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखा गया था। हालांकि, जांच में पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है।
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सांकतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीएमओ का जाली पत्र लिखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी है। यह पत्र प्रधानमंत्री के एक विशेष अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखा गया था। हालांकि, जांच में पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है।
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आरोप लगाया गया कि इस पत्र के माध्यम से अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भेजा गया, ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के खिलाफ जांच गठित कर सकें।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दीपक कुमार ने एसवी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी। सीबीआई की तरफ से दायर आरोप पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने आरोपी को तलब किया था।
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जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसे गिरफ्तार किए बिना ही मौजूदा आरोपपत्र दायर कर दिया गया है।
अदालत ने कहा कि इसके अलावा, वह पहली बार जारी किए गए समन पर ही इस अदालत में पेश हुए थे। इसी को देखते हुए इस समय उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
24 अप्रैल, 2025 को अदालत ने उसके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। उसे अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया था। जांच के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था।