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Shraddha Murder Case: आरोपी आफताब ने फिर बदला वकील, केस समझने के लिए मांगा समय
Sat, 25 Mar 2023 08:10 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 25 Mar 2023 08:10 PM IST
सार
अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार वकील बदलने के आधार पर समय मांगा जा रहा है। अदालत ने आफताब को पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका प्रदान करते हुए मामलले की सुनवाई 31 मार्च तय कर दी।
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आरोपी आफताब
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने एक बार फिर अपना वकील बदल लिया। आफताब की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए पेश नए वकील अक्षय भंडारी ने अदालत से मामले का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार वकील बदलने के आधार पर समय मांगा जा रहा है। अदालत ने आफताब को पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका प्रदान करते हुए मामलले की सुनवाई 31 मार्च तय कर दी। आफताब अमीन पूनावाला पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बर्बरता के साथ हत्या कर उसके शवक के टुकड़े कर महरोली इलाके में फेंकने का आरोप है।
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साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा आफताब द्वारा मामले की शुरुआत से ही कई बार अपने वकीलों को बदला जा चुका है और इन वकीलों को आरोप-पत्र व अन्य कागजातों को समझने के लिए समय भी कई बार दिया जा चुका है। अदालत ने कहा अब आफताब के वकील को मामला समझने के लिए समय दिया जा रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई 31 मार्च तय करते हुए कहा यह अंतिम मौका होगा। इसके बाद इस संबंध में कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।
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इससे पूर्व सुनवाई के दौरान आफताब की ओर से उसका पक्ष अदालत के सामने रखने के लिए उसके निजी वकील अक्षय भंडारी कोर्ट के समक्ष पेश हुए। आफताब के वकील अक्षय भंडारी ने कोर्ट को बताया कि आफताब के नए वकील अब वही हैं। लेकिन मामले से संबंधित आरोप-पत्र व अन्य जरूरी कागजात उन्हें हाल ही में मिले हैं। इसके चलते इन दस्तावेजों को पढ़-समझकर मामले से पूरी तरह से जानने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।
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वहीं, दूसरी ओर मामले में श्रद्धा के पिता विकास वालकर की वकील सीमा कुशवाहा ने कोर्ट से आरोप-पत्र की डिजिटल प्रति व मामले से संबंधित आडियो व वीडियो भी उन्हें उपलब्ध कराए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मामले के ट्रायल के दौरान इन आडियो व वीडियो की भूमिका अहम हो सकती है। अदालत ने उनके आग्रह पर अगली सुनवाई पर विचार करने का आश्वासन दिया है।