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एक भी एक्सीडेंट किया तो डीएल होगा कैंसल

Wed, 17 Jun 2015 12:50 AM IST
अमर उजाला, विजयनगर
अमर उजाला, विजयनगर Updated Wed, 17 Jun 2015 12:50 AM IST
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Accident will also be canceled if a DL.
परिवहन विभाग ने एक्सीडेंट के बाद अब चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसल करने का निर्णय लिया है। एक्सीडेंट के बाद चालकों को दोबारा से लर्निंग डीएल बनवाना होगा। उनको कड़ी परीक्षा देनी होगी। नौ महीने के बाद लाइसेंस स्थायी कराया जाएगा, तब तक वह निगरानी में रहेंगे।
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एक्सीडेंट के बाद चालक का डीएल भी कैंसल नहीं किया जाता है। मामूली जुर्माने से उनको आरोपमुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परिवहन विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार पुलिस जांच में दोषी पाए जाने वाले वाहन के चालक का डीएल कैंसल कर दिया जाएगा।
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दोबारा से डीएल का आवेदन करने पर उनको केवल लर्निंग लाइसेंस ही दिया जाएगा। इससेे उनको निगरानी में नौ महीने तक वाहन चलाना होगा। इस दौरान उसका चालान नहीं कटना चाहिए।
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नौ महीने के बाद चालक का स्थायी लाइसेंस बन सकेेगा। चालक द्वारा यदि लर्निंग टाइम में नियम तोड़े जाते हैं, जिससे चालान कटता है तो उनके लर्निंग लाइसेंस का टाइम तीन साल तक बढ़ाया जा सकेगा। इस दौरान वह प्रशिक्षित चालक की मौजूदगी में ही वाहन चला सकेंगे।
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