{"_id":"59e421a44f1c1b76678b5ec3","slug":"aarushi-murder-case-talwar-couple-may-be-released-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरुषि हत्याकांड: आज हो सकती है तलवार दंपति की रिहाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरुषि हत्याकांड: आज हो सकती है तलवार दंपति की रिहाई
amarujala.com- presented by: देव कश्यप
Updated Mon, 16 Oct 2017 11:26 AM IST
विज्ञापन
आरुषि-हेमराज मर्डर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आरुषि-हेमराज मर्डर केस में करीब चार साल जेल की सजा काट चुके आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार की आज (सोमवार) को रिहाई हो सकती है।
विज्ञापन
मामले में कानून के जानकारों के मुताबिक, बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी किए जाने के बाद भी कोर्ट से जजमेंट की प्रमाणिक कॉपी नहीं मिलने के चलते शुक्रवार को उनका रिहाई परवाना जारी नहीं हो सका। उसके बाद द्वितीय शनिवार और रविवार को अवकाश होने के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन
डिफेंस के अधिवक्ता मनोज शिशोदिया ने बताया कि ऐसे में डिफेंस के अधिवक्ता सोमवार को सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में जजमेंट की कॉपी पेश करेंगे। इसके बाद ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विशेष कोर्ट से तलवार दंपति का रिहाई का परवाना जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
पढ़ें- आरुषि मामला: हाईकोर्ट ने हेमराज की मर्डर थ्योरी पर सीबीआई को फटकारा
उल्लेखनीय है कि तलवार दंपति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सितंबर 2016 से सुनवाई चल रही थी। 11 जनवरी 2017 को इस इस मामले में सुनवाई पूरी हुई। हाईकोर्ट ने केस में 12 अक्तूबर 2017 को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दंपति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जांच के दौरान सीबीआई तलवार दंपति के खिलाफ ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई जिसमें उन्हें सीधे दोषी माना जा सके। कोर्ट ने ये भी कहा ऐसे मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट भी बिना पर्याप्त तथ्यों और सबूतों के किसी को इतनी कठोर सजा नहीं सुनाता।