फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   AAP office space allotment: Delhi HC asks Centre to take decision within six weeks

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को AAP कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने पर छह सप्ताह में फैसला लेने को कहा

Wed, 05 Jun 2024 12:43 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 05 Jun 2024 12:43 PM IST
सार

आम आदमी पार्टी के वकील ने कोर्ट के बताया कि पार्टी को 15 जून तक राऊज एवेन्यू स्थित मौजूदा ऑफिस को खाली करना होगा। हाईकोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। 

विज्ञापन
AAP office space allotment: Delhi HC asks Centre to take decision within six weeks
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक अस्थायी कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है ताकि पार्टी अपना संचालन कर सके। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र को छह सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


उन्होंने कहा कि आप ''सामान्य पूल' श्रेणी से एक घर की हकदार है और केवल स्थान की अनुपलब्धता राजनीतिक पार्टी की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। इसलिए, कार्यालय स्थान के लिए आप की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर विचार किया जाना चाहिए।
विज्ञापन


अदालत ने कहा केवल दबाव या अनुपलब्धता के आधार पर उनकी याचिका को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। दबाव हमेशा रहता है। उनके प्रतिनिधित्व पर 6 सप्ताह में एक तर्कसंगत आदेश द्वारा विचार किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मार्च में सर्वोच्च न्यायालय ने आप को 15 जून तक राउज एवेन्यू के पास अपना कार्यालय खाली करने के लिए कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश यह पाते हुए पारित किया था कि जिस भूमि पर आप का कार्यालय स्थित है उसे न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित किया गया था।

आप ने पहले उच्च न्यायालय में दो याचिकाएँ दायर की थीं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में अपने राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाई पार्टी कार्यालयों या लाइसेंस के आधार पर एक आवास इकाई के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन की मांग की गई थी। अदालत ने आज आप की अस्थायी आवास के लिए याचिका पर एक आदेश पारित किया। पार्टी की स्थायी आवास के लिए याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी।

आप ने तर्क दिया है कि उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे अपनी राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का हकदार बनाता है। याचिका में कहा गया है 13 जुलाई 2006 के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में 15 सांसदों तक वाले सभी राष्ट्रीय दलों को 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटित करने का प्रावधान है।


इसके अलावा इसमें दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक की अतिरिक्त भूमि के आवंटन का भी प्रावधान है जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि केंद्र सरकार ने कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए अन्य राजनीतिक दलों को भूमि आवंटित की है इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि आप के पक्ष में भी इसी तरह का आवंटन किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed