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आप विधायक प्रकाश जरवाल को नहीं मिली जमानत, ससुर के अंतिम संस्कार में होना चाहते थे शामिल
Fri, 05 Jun 2020 02:01 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 05 Jun 2020 02:01 PM IST
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आप विधायक प्रकाश जरवाल
डॉक्टर राजेंद्र सिंह की खुदकुशी मामले के आरोपी देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
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प्रकाश जरवाल के ससुर को सांस लेने में तकलीफ के बाद एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उनकी बुधवार को मृत्यु हो गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका पर अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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विधायक की ओर से पेश वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ससुर के अंतिम संस्कार के समय दामाद का मौजूद रहना जरूरी है। वकील ने कोर्ट को बताया कि विधायक की पत्नी और उनका 11 महीने का बेटा भी कुछ दिन से उनके ससुर के साथ ही रह रहे थे। ऐसे में उन दोनों के भी कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है। जरवाल ने अपनी पत्नी और बेटे की देखभाल के लिए भी समय देने की गुहार लगाई थी।
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उल्लेखनीय है कि प्रकाश जरवाल देवली के दुुर्गा विहार इलाके में डॉ राजेन्द्र सिंह की खुदकुशी मामले में आरोपी हैं। पुलिस को घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में प्रकाश जरवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर का नाम था। इसके बाद दोनों को नौ मई को गिरफ्तार कर लिया गया था।