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Delhi: आप के अमानतुल्लाह खान को नहीं मिली राहता, कोर्ट ने सात अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Mon, 23 Sep 2024 05:18 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 23 Sep 2024 05:18 PM IST
सार

दो सितंबर को खान को गिरफ्तार करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि अगर उसे रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है।

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AAP MLA Amanatullah Khan judicial custody extended till October 7
आप विधायक अमानतुल्लाह खान - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत सात अक्टूबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने यह आदेश तब दिया जब आरोपी को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।

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दो सितंबर को खान को गिरफ्तार करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि अगर उसे रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है।
ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उसके आवास पर तलाशी लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत खान को गिरफ्तार किया था।

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एजेंसी ने अदालत से कहा था कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह "बहस" करता रहा और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खान के खिलाफ धन शोधन की जांच दो प्राथमिकी से शुरू हुई है, एक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा वक्फ बोर्ड से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज की गई थी और दूसरी दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित थी।

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