विधायक अलका लांबा भरेंगी दस हजार का जुर्माना
हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी की मानहानि याचिका के मामले में देरी से जवाब दाखिल करने पर आप विधायक अलका लांबा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट संयुक्त रजिस्ट्रार नीरा भरिहोक के समक्ष सुनवाई तय थी। बिन्नी के वकील राहुल राज मलिक ने बताया कि अलका लांबा ने 136 दिन देरी से जवाब दाखिल किया है।
इस पर कोर्ट ने अलका पर 10 हजार रुपये जुर्माना कर उनके द्वारा देरी से पेश जवाब को स्वीकार कर लिया। हाल ही में अदालत ने मनोज कुमार, राजू धिनगान और वंदना कुमारी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया था।
जानिए क्या था मामला?
न्यायमूर्ति मनमोहन ने बिन्नी की याचिका पर 28 अक्तूबर को सभी को जवाब दाखिल करने को कहा था। लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक बिन्नी ने मानहानि याचिका में सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा एक करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दिलवाने का भी आग्रह किया है।
अल्का लांबा ने बिन्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि बिन्नी ने फेसबुक के जरिये उन पर घर में सैक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। बिन्नी ने कहा था कि किसी ने उनका फर्जी फेसबुक एकाउंट बनाकर इस प्रकार की बातें की हैं।
उन्होंने पहले ही पुलिस को इस संबंध में सूचना दे दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और लांबा ने भी बिना आधार के उन पर मुकदमा दर्ज करवाकर उनकी प्रतिष्ठा नष्ट की है।