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Aadhar Link With Voter ID: पहचान पत्र को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू, अपना सकते हैं ऑन और ऑफलाइन माध्यम

Tue, 02 Aug 2022 02:47 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 02 Aug 2022 02:47 AM IST
सार

मतदाता अपना आधार नंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। मतदाता फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर बता सकता है।

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aadhar link with voter id campaign to link voter identity card with aadhaar started in delhi
aadhar link with voter id card - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लोगों को एक से अधिक स्थान पर मत बनवाने से रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में कार्यालय ने सोमवार से अभियान शुरू किया है। इस मामले में कार्यालय ने मतदाताओं से अपने मतदाता पहचान पत्र का आधार नंबर से लिंक करने की अपील की है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. रणबीर सिंह ने सोमवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने का अभियान शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना है। मतदाता अपना आधार नंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। मतदाता फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर बता सकता है।
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उन्होंने अपने कार्यालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को कानून में संशोधन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा लोगों के बीच में प्रचार व जागरूक करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि नए मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र के लिए नामांकन करने के दौरान अपने आधार कार्ड के साथ नामांकन कर सकते है। साथ ही मौजूदा मतदाता वे भी स्वेच्छा से अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ अपना आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। कार्यालय ने एक अप्रैल 2023 तक यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
 

चुनावी कानूनों में किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी दी

कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधन के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उनको चुनावी पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आधार का उपयोग, कई योग्यता तिथियां, सेवा और विशेष मतदाताओं के लिए लिंग तटस्थ प्रावधान और चुनाव के संचालन के उद्देश्य के लिए परिसर का अधिग्रहण करने की शक्ति के बारे में बताया।

प्रपत्रों में संशोधन किया

निर्वाचकों की सुविधा के लिए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 को संशोधित किया गया है। इसके अलावा मतदाताओं के आधार डेटा के संग्रह के लिए एक नया फॉर्म 6बी तैयार किया है।

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