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Delhi: राजधानी में 83 और नए प्रतिष्ठान 24 घंटे चलेंगे, एलजी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

Sat, 02 Dec 2023 08:18 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 02 Dec 2023 08:18 AM IST
सार

दिल्ली में अभी तक इस तरह के 314 प्रतिष्ठान को मंजूरी दी थी। इसके बाद इस वर्ष अप्रैल में 55 और जून में 155 प्रतिष्ठानों को छूट दी गई। 83 नए प्रतिष्ठानों को मिली मंजूरी के बाद दिल्ली में अब ऐसे 607 प्रतिष्ठान हो गए हैं।

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83 more new establishments will run 24 hours in Delhi
एलजी वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में 83 और नए प्रतिष्ठान 24 घंटे सेवाएं देंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत 83 नए प्रतिष्ठानों को छूट देने के श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन 83 आउटलेट्स की सूची में खुदरा, फैशन, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और खाद्य क्षेत्र के प्रमुख ब्रांड शामिल हैं। अक्टूबर 2022 के बाद से यह इस तरह का चौथा प्रस्ताव है, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। 

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बताते चलें कि दिल्ली में अभी तक इस तरह के 314 प्रतिष्ठान को मंजूरी दी थी। इसके बाद इस वर्ष अप्रैल में 55 और जून में 155 प्रतिष्ठानों को छूट दी गई। 83 नए प्रतिष्ठानों को मिली मंजूरी के बाद दिल्ली में अब ऐसे 607 प्रतिष्ठान हो गए हैं। इन की मदद से दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री और श्रम विभाग की सराहना करते हुए कहा कि इस संबंध में आवेदनों को पहले की तुलना में, जब 2016 से लंबित आवेदन 2022 तक मंजूरी के लिए आए थे, अब तेजी से मंजूरी दी जा रही है, जो प्रशंसनीय है। सक्सेना ने कहा कि एक साल पहले जब उन्होंने पहली बार आवेदनों के निपटान में अत्यधिक और बेवजह देरी का मुद्दा उठाया था, तब से विभाग ने निश्चित रूप से एक लंबा सकारात्मक सफर तय किया है।
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सिंगल विंडो सिस्टम को दें बढ़ावा : एलजी
एलजी ने कहा कि पारदर्शी शासन के हित में ऐसे किसी भी प्रस्ताव को कम समय में निपटाने की जरूरत है। इन्हें मंजूरी देने के लिए ''सिंगल विंडो सिस्टम'' विकसित करने और उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए। एलजी ने विभाग को निर्देश दिए 15 दिनों के भीतर इसकी जानकारी दी जाए कि पिछले एक वर्ष के दौरान खारिज किए गए आवेदनों का निस्तारण क्यों नहीं किया गया और दोबारा आवेदन करने पर क्या नतीजा निकला।

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