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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   67-year-old convict sentenced to 20 years in prison for raping a six-year-old girl.

Delhi NCR News: छह साल की मासूम से दुष्कर्म में 67 वर्षीय दोषी काे 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2026 08:17 PM IST
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रोहिणी कोर्ट ने 2024 के मामले में सुनाई सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने 2024 में छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि समाज को सख्त संदेश जाना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं हाेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर ने 3 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि पीड़िता उस समय करीब छह वर्ष की थी और दोषी 65 वर्ष का था। न्यायाधीश ने आगे कहा कि समाज में ऐसे मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

अदालत से समाज को यह मजबूत संदेश देना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दोषी को पहले ही बलात्कार की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) (12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची पर आक्रामक यौन हमला) के तहत दोषी ठहराया जा चुका था। अदालत ने पॉक्सो की धारा 6 के तहत उसे 20 वर्ष की कठोर कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता पुनर्वास, सामाजिक एकीकरण और भविष्य में बिना किसी आघात व तनाव के जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता की हकदार है।
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