कूड़ा जलाने पर दो स्कूल व ठेकेदार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना
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कूड़ा जलाने पर दो स्कूल और ठेकेदार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोबारा गलती करने पर और अधिक जुर्माना व ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ दीपक अग्रवाल ने बताया कि सेक्टर बीटा वन स्थित रेयान स्कूल के पास कूड़ा जल रहा था।
पूछने पर स्कूल के स्टाफ द्वारा जलाने की पुष्टि हुई। इस पर स्कूल के खिलाफ 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर पी-थ्री स्थित केंद्रीय विद्यालय के परिसर में भी कूड़ा जलता मिला। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कूड़ा उठाने के लिए जिम्मेदार कंपनी एंटोनी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही, कूड़ा जलाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी गई है। उद्यान विभाग के इंचार्ज आनंद मोहन ने बताया कि एक माह में कूड़ा जलाने पर 28 करीब 28 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन पर करीब 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खुद से पेड़ छांटने पर 122 को नोटिस
वन विभाग की अनुमति के बिना पेड़ों की खुद से छटाई करवाने वाले सेक्टर-बीटा वन के 122 निवासियों को नोटिस जारी की गई है। इनमें से कई लोगों ने पत्ती सूखने के बाद कूड़ा जलाने की भी कोशिश की है।
वन विभाग ने इन निवासियों से जवाब देने को कहा है। उचित जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वन विभाग का कहना है कि बिजली के तार के लिए अड़चन बनने वाले पेड़ों की ही छटाई की जा सकती है। उसके लिए भी अनुमति लेनी होती है।
कूड़ा जलाने पर अफसर तलब
शहर में कूड़ा जलाने के मामले में एनजीटी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को तलब किया है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई है, जिसमें प्राधिकरण के सीनियर अफसर खुद जाएंगे। अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देंगे।