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अभद्र टिप्पणी और तेजाब फेंकने पर 5 साल की कैद, 20 हजार का जुर्माना
Tue, 29 Oct 2019 04:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Tue, 29 Oct 2019 04:05 AM IST
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Rohini Court
रोहिणी अदालत ने युवती के यौन उत्पीड़न और उस पर तेजाब डालने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक गर्ग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता पर बार-बार अभद्र टिप्पणी और अश्लील इशारे करने के बाद उस पर तेजाब फेंकने की घटना को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।
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न्यायाधीश ने कहा कि मंगोलपुरी निवासी आरोपी प्रमोद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 326 बी (एसिड फेंकना) के तहत आरोप तय हैं और इन्हीं आरोपी के तहत प्रमोद को दोषी ठहराया जाता है।
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उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 में प्रमोद ने युवती पर अभद्र टिप्पणी और अशील इशारे किए थे। इसके बाद भी जब पीड़िता पर उसका जोर नहीं चला, तो उसने तेजाब फेंक दिया था। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी।