9 महीने तक किया गैंगरेप, मिली 30 साल की जेल
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दिल्ली में महिला को नौ माह तक बंधक रखकर उससे गैंगरेप करने के मामले में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यूपी के बांदा जिले के रहने वाले शिवा को 30 साल की सजा सुनाई है।
शिवा ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। हालांकि पुलिस शिवा के दोनों दोस्तों को पकड़ने में नाकाम रही है। मामला द्वारका सेक्टर-23 थाना इलाके का है।
ट्रेन में किया था महिला का अपहरण
द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने शिवा को 30 वर्षीय महिला से दुष्कर्म, बंधक बनाने, चोट पहुंचाने और धमकी देने के लिए दस साल और गैंगरेप के लिए बीस साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा उसे अलग-अलग काटनी होगी।
दोषी को पहले दस साल और उसके बाद बीस साल सजा काटनी होगी। अदालत ने शिवा पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हालांकि कोर्ट ने शिवा को अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया। महिला का आरोप था कि वह पति और बच्चों के साथ 15 जून 2012 को कानपुर से रायबरेली के बीच रेल से यात्रा कर रही थी। इस दौरान शिवा ने उसका अपहरण कर लिया।