200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस: सुकेश-लीना और जैकलीन को झटका, पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के निर्देश दिए
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार
Updated Sat, 30 May 2026 05:03 PM IST
सार
अदालत ने 200 करोड़ की कथित वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अलावा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
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सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और जैकलीन फर्नांडिस
- फोटो : अमर उजाला