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200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस: सुकेश-लीना और जैकलीन को झटका, पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के निर्देश दिए

Sat, 30 May 2026 05:03 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 30 May 2026 05:03 PM IST
सार

अदालत ने 200 करोड़ की कथित वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अलावा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

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200 crores extortion case Court directed framing charges Sukesh Chandrasekhar Jacqueline Fernandes Leena Maria
सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और जैकलीन फर्नांडिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित 200 करोड़ रुपये की वसूली और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने (फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज) का निर्देश दिया है।

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अदालत ने 200 करोड़ की कथित वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अलावा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने मामले को आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए 3 जून को सूचीबद्ध किया है। यह मामला अदिति सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की थी।

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जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में करोड़ों रुपये की कथित उगाही और उसके जरिए प्राप्त धन के इस्तेमाल एवं लेन-देन से जुड़े अपराध किए गए। मामले की सुनवाई अब अगले चरण में प्रवेश कर गई है, जहां आरोपों पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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