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1984 सिख दंगा: सीबीआई ने दलीलें पूरी करते हुए अदालत में कहा, टाइटलर के खिलाफ आरोप तय के लिए पर्याप्त साक्ष्य
Tue, 09 Jan 2024 09:45 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 09 Jan 2024 09:45 PM IST
सार
सीबीआई के वकील ने अपनी दलीलों के दौरान सुरेंद्र सिंह सहित चार चश्मदीदों के बयान का हवाला दिया जिन्होंने आरोपियों को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ को उकसाते हुए देखा था।
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जगदीश टाइटलर
- फोटो : file photo
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विस्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को पुल बंगश हत्या मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर लीं। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने 1984 के दंगों के दौरान जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए देखा था। आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
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विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष टाइटलर के वकील ने आरोप तय करने के बिंदु पर बहस के लिए समय मांगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जनवरी तय की है। सीबीआई के वकील ने अपनी दलीलों के दौरान सुरेंद्र सिंह सहित चार चश्मदीदों के बयान का हवाला दिया जिन्होंने आरोपियों को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ को उकसाते हुए देखा था।
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