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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख दंगों के दोषी नरेश सहरावत को मेडिकल आधार पर सजा में 12 हफ्ते के अंतरिम निलंबन की अनुमति दी
Mon, 01 Jun 2020 05:56 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Mon, 01 Jun 2020 05:56 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों में दोषी नरेश सहरावत की सजा में 12 हफ्ते के अंतरिम निलंबन की अनुमति दे दी है। दोषी नरेश सहरावत को मेडिकल आधार पर यह अनुमति दी गई है।
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इससे पहले 20 मई को हाईकोर्ट ने जेल अधिकारयों को तीन दिन के भीतर नरेश सहरावत की आईएलबीएस अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए थे। नरेश सहरावत ने मेडिकल आधार पर सजा में तीन महीने के निलंबन की अपील की थी ।
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सहरावत के मुताबिक, उनकी किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट होना है। सहरावत दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और एसआईटी को 25 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिए थे।
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सहरावत ने याचिका में कहा था कि आईएलबीएस अस्पताल में 11 मार्च को उनकी जांच होनी थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद अब कोर्ट ने सहरावत को सजा में 12 सप्ताह के अंतरिम निलंबन की अनुमति दे दी है।