फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   15 year old vehicles will be seized after ngt order

ट्रैफिक पुलिस ने दिए निर्देश: 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन होंगे जब्त

Sun, 13 Nov 2016 12:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 13 Nov 2016 12:34 PM IST
विज्ञापन
15 year old vehicles will be seized after ngt order
- फोटो : जी पॉल/अमर उजाला

दिल्ली में अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन नहीं चलेेंगे। प्रदूषण को लेकर आए एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त करेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सड़कों पर चल रहे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं।

विज्ञापन


हालांकि दिल्ली पुलिस के सामने परेशानी ये भी है कि वह जब्त किए गए वाहनों को कहां रखेगी। ट्रैफिक पुलिस ने डीडीए से जब्त किए गए वाहनों को रखने के लिए जगह मांगी थी लेकिन डीडीए ने जगह देने से मना कर दिया था।
विज्ञापन


संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक, हेड क्वाटर) गरिमा भटनागर ने बताया कि दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर एनजीटी के आए आदेश के बाद अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने का आदेश किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों की लिस्ट उपलब्ध करा दी है। परिवहन विभाग ने  जो सूची दी है उसके तहत ऐसे 1.9 लाख डीजल वाहन हैं और इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। इससे बावजूद ये सड़कों पर चल रहे हैं।

गरिमा भटनागर ने बताया कि 122/177 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को क्रेन से उठा लिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि उनके पास 1000-1200 वाहनों को ही पार्क करने की जगह है।


जब जगह नहीं बचेगी तो पुलिस को अपना अभियान रोकना पड़ेगा। पूरी दिल्ली में खासकर बॉर्डर इलाके में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पुराने वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed