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ट्रैफिक पुलिस ने दिए निर्देश: 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन होंगे जब्त
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 13 Nov 2016 12:34 PM IST
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- फोटो : जी पॉल/अमर उजाला
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दिल्ली में अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन नहीं चलेेंगे। प्रदूषण को लेकर आए एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त करेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सड़कों पर चल रहे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं।
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हालांकि दिल्ली पुलिस के सामने परेशानी ये भी है कि वह जब्त किए गए वाहनों को कहां रखेगी। ट्रैफिक पुलिस ने डीडीए से जब्त किए गए वाहनों को रखने के लिए जगह मांगी थी लेकिन डीडीए ने जगह देने से मना कर दिया था।
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संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक, हेड क्वाटर) गरिमा भटनागर ने बताया कि दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर एनजीटी के आए आदेश के बाद अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने का आदेश किया है।
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दिल्ली परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों की लिस्ट उपलब्ध करा दी है। परिवहन विभाग ने जो सूची दी है उसके तहत ऐसे 1.9 लाख डीजल वाहन हैं और इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। इससे बावजूद ये सड़कों पर चल रहे हैं।
गरिमा भटनागर ने बताया कि 122/177 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को क्रेन से उठा लिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि उनके पास 1000-1200 वाहनों को ही पार्क करने की जगह है।
जब जगह नहीं बचेगी तो पुलिस को अपना अभियान रोकना पड़ेगा। पूरी दिल्ली में खासकर बॉर्डर इलाके में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पुराने वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।