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10 से 15 साल पुराने वाहन मालिकों को नोटिस

Fri, 17 Apr 2015 01:45 AM IST
डीपी आर्य/अमर उजाला, गाजियाबाद
डीपी आर्य/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Fri, 17 Apr 2015 01:45 AM IST
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10 to 15 year old vehicle owners notice.
ट्रांसपोर्ट अफसरों ने एनजीटी के आदेश के बाद पुराने वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। आरटीओ ने जनपद के 57 हजार वाहन मालिकों को नोटिस भेजा है। एक सप्ताह में नया पॉल्यूशन सर्टीफिकेट देना होगा।
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एनसीआर में करीब तीन लाख वाहन मालिकों को नोटिस किए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर के अधिकारी एक मई को एनजीटी के सामने वाहनों की पॉल्यूशन रिपोर्ट रखेंगे।

इसके सहारे पुराने वाहनों को पॉल्यूशन फ्री घोषित करने की कोशिश की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से हटाने के आदेश ने अफसराें की नींद उड़ा दी है।
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अगली तारीख से पहले अधिकारियों का प्रयास है कि कोर्ट में आन रिकार्ड यह सिद्ध कर दिया जाए कि पुराने वाहन प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। इसके लिए 10 और 15 साल पुराने सभी वाहनों से नए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। गाजियाबाद में 57 हजार वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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हमको लगता है कि 10-15 साल पुराने वाहन प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। इतने पुराने वाहन फिट रहते हैं। इस तथ्य को कोर्ट में रखने से पहले हम पॉल्यूशन का रिकार्ड तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सभी पुराने वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इनको एक सप्ताह में पॉल्यूशन की ताजा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। - केपी गुप्ता, एआरटीओ प्रशासन।
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