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Uttarakhand: सचिवालय कर्मचारियों और अधिकारियों का विशेष भत्ता बढ़ा, राज्य संपत्ति विभाग ने जारी किया आदेश
Wed, 17 Jan 2024 09:49 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 17 Jan 2024 09:49 PM IST
सार
राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को पूर्व में 50 प्रतिशत के विशेष भत्ता आदेश को अतिक्रमित करते हुए छठे वेतनमान में ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जाएगा।
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रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
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विस्तार
सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को बढ़ा हुआ सचिवालय विशेष भत्ता मिलेगा। बुधवार को सचिव राज्य संपत्ति विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
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जारी आदेश के मुताबिक, राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को पूर्व में 50 प्रतिशत के विशेष भत्ता आदेश को अतिक्रमित करते हुए छठे वेतनमान में ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जाएगा। खास बात ये है कि जो कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय या विभागीय वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें पहले 50 में से 20 प्रतिशत ही भत्ता मिलता था।
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अब उनका भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। विशेष भत्ता पिछले साल एक नवंबर से लागू होगा। सचिवालय संघ की इस मांग पर हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन दिया था। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली व अन्य पदाधिकारियों ने आदेश जारी होने पर सीएम और सचिव का आभार जताया।