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उत्तराखंड : मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शासनादेश जारी, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा लाभ
Sat, 12 Jun 2021 08:49 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 12 Jun 2021 08:49 PM IST
सार
आदेश में कहा गया है कि मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता-पिता, दोनो में से एक या संरक्षक की मृत्यु पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।
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तीरथ सिंह रावत
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
कोविड में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। नौ जून को कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से शनिवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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विभाग के सचिव हरि चंद्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि योजना एक मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता-पिता, दोनो में से एक या संरक्षक की मृत्यु पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।
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प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल संपत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
कोविड-19 महामारी व अन्य बीमारियों से हुई मृत्यु पर योजना लागू होगी
निदेशक महिला कल्याण को जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में कोविड-19 महामारी व अन्य बीमारियों से हुई मृत्यु पर योजना लागू होगी। प्रभावित बच्चों को इस योजना से 21 साल की आयु तक आर्थिक सहायता मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल की ओर से योजना के संचालन की मंजूरी दी गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
कोविड में अनाथ हुए बच्चों को योजना का लाभ देने में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पूर्व में ही सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार कोविड काल में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को लेकर चिंतित है। प्रयास किया जा रहा था कि योजना को जल्द लागू किया जाए।
- रेखा आर्य, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री